Text of closing remarks of Defence Minister on ‘Inter-Services Organisations Bill, 2023’

आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, वर्तमान में warfare अब conventional ही नहीं रह गए हैं, बल्कि warfare अब Technology एवं Network centric हो रहे हैं। अतः यह आवश्यक है, कि नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सभी सेनाएँ, यानि Army, Navy और एयरफोर्स अधिक समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करें। इसलिए तीनों सेनाओं के personnel को साथ मिलाकर, Inter-Services Organisations बनती हैं, जो Integrated होकर काम करने में सक्षम होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जब bill को सदन में विचार करने के लिए प्रस्तावित किया था, तब भी मैंने सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था, कि हमारे सैन्य बलों में अनुशासन का कितना महत्व है।

अनुशासन का सीधा संबंध हमारी सेना के मनोबल से होता है। Inter-Services Organisations में हमारा यह प्रयास होना चाहिए, कि जब भी अनुशासनहीनता से संबंधित कोई प्रकरण आए, तो संबंधित personnel के ऊपर बिना Service का भेदभाव किए, disciplinary या administrative actions जल्द से जल्द लिए जा सकें। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, Inter-Services Organisations के Commander-in-Chief, या Officer-in-Command के पास disciplinary या administrative powers का होना अनिवार्य है।

Inter-Services Organisations (Command, Control & Discipline) Bill – 2023, Inter-Service Organisations के Commander-in-Chief, या Officer-in-Command को, Inter-Service Organisations में नियुक्त, अथवा उसके command में कार्य कर रहे personnel पर, सभी disciplinary, या administrative कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, कि इस bill का उद्देश्य, मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव करना नहीं है। यह bill, केंद्र सरकार को यह भी शक्ति प्रदान करेगा, कि वह Inter-Services organization का गठन कर सके। यहाँ मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा, कि ‘STANDING COMMITTEE ON DEFENCE’, 2022-23 ने, इस bill को बिना किसी amendment के पारित किए जाने की अनुशंसा की है। साथ ही लोकसभा में भी यह bill, बिना किसी amendment के पारित हो चुका है। मैं सदन से आग्रह करूंगा, कि बिना किसी amendment के इस bill को pass किया जाएI

मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा, कि इस bill के तहत, केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह तीनों services के अलावा, अन्य केंद्रीय बलों को भी ISO  के command के अंतर्गत रख सके।

ऐसा करने पर केंद्रीय बलों के कार्मिकों पर भी यह विधेयक लागू होगा, और उनके respective acts के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

मैं, सदन के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, कि आपने इस चर्चा में भाग लिया, तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।  मैं माननीय सभापति महोदय जी का भी आभारी हूँ, कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, मैं विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।