केंद्रीय गृह मंत्री ने नए जेल मैन्‍यूअल 2016 को स्‍वीकृति दी 21-जनवरी, 2016 .

केंद्रीय गृह मंत्री ने नए जेल मैन्‍यूअल 2016 को स्‍वीकृति दी

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नए मॉडल जेल मैन्यूअल को स्‍वीकृति दे दी है। इस मैन्‍यूअल के 32 अध्‍याय हैं और उनका उद्देश्‍य पूरे देश में जेल प्रशासन तथा कैदियों के प्रबंधन को संचालित करने वाले कानूनों, नियमों तथा विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है।

श्री राजनाथ सिंह ने 13-14 नवंबर, 2014 को राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित जेल सुधार पर राष्‍ट्रीय गोष्‍ठी के समापन भाषण में उच्‍चम न्‍यायालय के फैसलों तथा अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलनों/ समझौतों यथा हाल में संशोधित नेलसन मंडेला नियम 2015 के संदर्भ में मॉडल जेल मैन्‍यूअल, 2003 में संशोधन का संकल्‍प व्‍यक्‍त किया था।

इसी के अनुसार मॉडल जेल मैन्‍यूल 2013 में परिवर्तन का प्रस्‍ताव देने के लिए 11-12-2014 को केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय के सेंटर स्‍टेट डिविजन में एक समिति बनाई गई। श्री कुमार आलोक, संयुक्‍त सचिव (सीएस), सेंटर स्‍टेट डिविजन गृह मंत्रालय समिति के अध्‍यक्ष बनाए गए। इस समिति में अन्‍य लोगों के अलावा बीपीआर एंड डी, एनएचआरसी, एनएएलएसए, जेल तथा मंत्रालय के कानूनी और तकनीकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे।

विशेषज्ञ समिति ने वर्तमान मॉडल जेल मैन्‍यूअल की व्‍यापाक समीक्षा की और सदस्‍यों द्वारा अध्‍यायों के संपूर्ण प्रारूप पर विचार किया गया और प्रारूप अध्‍यायों में सुझाव/बदलाव शामिल किए गए। इसके बाद समकक्ष समीक्षा हुई और व्‍यापक विचार-विमर्श किया गया ताकि यह सुनिश्‍चित हो सके कि नया प्रारूप समकालीन जेल न्‍याय शास्‍त्र से संबद्ध है।

नया मैनयूअल दिशा-निर्देश के लिए शीघ्र राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाएगा।