रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज प्राधिकृत स्थानीय औषधि विक्रेताओं (एएलसी) से पॉलीक्लिनिक की सभी श्रेणियों में अप्राप्य (एनए), आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए मौद्रिक सीमा को 100% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस पहल से ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाओं की आसानी से और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। (टाइप ए और बी 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक, टाइप सी 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक और टाइप डी 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक)।
दवाइयों की आपूर्ति को लेकर पूर्व सैनिकों की ओर से तरह-तरह के अभ्यावेदन पत्र आए हैं। सरकार पहले ही ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाओं की खरीद की प्रक्रियाओं में कई संशोधन कर चुकी है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक वाले सभी केंद्रों में, स्थानीय मेडिकल स्टोर/औषधि विक्रेता आवश्यक आधार पर अप्राप्य (एनए), आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध हैं। पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर/औषधि विक्रेता को स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस सीमा से अधिक के किसी भी व्यय को एमडी, ईसीएचएस द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो सीओ, ईसीएचएस द्वारा अन्य ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से आवश्यक धनराशि का पुन: नियोजन कर सकते हैं।
यह देखा जा सकता है कि सरकार ने 25.03.2022 को खुदरा बाजार से खरीदी गई उन दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए पहले ही 15 दिनों से 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए मंजूरी दे दी थी, जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक / अधिकृत स्थानीय औषधि विक्रेता के पास उपलब्ध न हों। दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के अधिकतम मूल्य के अधीन, सामान्य परिस्थितियों में हर बार 25,000/- रुपये से अधिक नहीं और विशेष परिस्थितियों में हर बार 75,000/- रुपये से ज्यादा नहीं, कैंसर की दवाओं के मामले को छोड़कर जहां दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं का अधिकतम मूल्य हर बार के 5 लाख रुपये होंगे जो पहले हर बार के 2 लाख रुपये था। यह पहल पूर्व सैनिकों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।