नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यपालों को अपने संबंधित राज्यों में साल में कम से कम 292 दिन रहना चाहिए और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए. केंद्र की ओर से ताजा निर्देश तब आया है जब कुछ राज्यपालों का लंबे समय से संबंधित राज्यों से बाहर रहने का मामला सामने आया है.